घरेलू हिंसा का मामला: उदयपुर कोर्ट ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी

शिमला टाइम
पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को राजस्थान में उदयपुर की ACJM अदालत ने उनकी पत्नी सुदर्शना द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
एनबीडब्ल्यू की सेवाओं के लिए कल एसीजेएम जिला अदालत, उदयपुर के समक्ष मामला तय किया गया था। शिमला ग्रामीण से विधायक की पत्नी सुदर्शना ने 17 अक्टूबर को घरेलू अधिनियम की धारा 12 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। यह मामला 17 नवंबर, 2022 को सुनवाई के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की सेवा के लिए कल मामले में सुनवाई तय की थी। पति विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता,ननदोई अंगद और चंडीगढ़ निवासी अमरीन को आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है।


शिकायतकर्ता सुदर्शना ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके ससुराल वालों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा न करने के लिए पाबंद कर उन्हें अलग से रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने के लिए आदेश पारित किए जाए।

गौर हो कि विक्रमादित्य सिंह ने मेवाड़ राजवंश की राजकुमारी सुदर्शना से विवाह किया था। पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के दौरान सुदर्शना को उनके ससुराल के साथ देखा गया था। कोविड महामारी के बाद से दोनों अलग रह रहे थे।

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