शिमला उपायुक्त ने भी कोरोना कर्फ्यू से पहले जारी किए दिशा निर्देश, पब्लिक मूवमेंट रहेगी बंद, जरूरी कार्य के लिए ही निकल सकते हैं बाहर

शिमला टाइम

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीते कल मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना कर्फ्यू 6 मई रात्रि 12 बजे से 16 मई तक लगाने का फैसला लिया जिसको लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों के लिए जारी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को उचित ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके चलते आम जनता का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल पाएंगे जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण के लिए जाना हो वह जा पायेगा। जरूरतमंत चीजों के लिए घरों से बाहर जा पाएंगे , यदि किसी का कंस्ट्रक्शन का कार्य चला है और उसे सीमेंट , रेता आदि लाना है तो वह ला सकता है । खेतों एवम बगीचों में कार्य करने के लिए जा सकते है। वहीं यदि किसी को एक जिले से दूसरे में जाना है तो वह 50 फीसदी ऑक्यूपेशनसी के साथ बसों अथवा निजी वाहनों में उचित प्रमाण के साथ सफर कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा तथा केंद्र कार्यालय खुले रहेंगे जिसमें यह कहा गया है कि कम से कम कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जाए वही बैंक एटीएम तथा अन्य संस्थान खुले रहेंगे इसमें भी इन सभी से आग्रह किया गया है कि कम से कम कर्मचारियों को कार्य के लिए बुलाया जाए। उपायुक्त शिमला ने बताया कि पेट्रोल पंप के साथ पंचर की दुकानें भी खुली रहेगी वहीं जो लोग होटल तथा ढाबों में काम करते है तो उन्हें अपने संस्थान का कोई प्रमाण साथ रखना होगा । उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय के लिए प्रदेश सरकार जारी की गई एसओपी के तहत है होटल यूनिट काम करे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शाम 6 बजे तक दुकाने खुली रखने के आदेश जारी किए गए है।

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