शिमला टाइम
एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार निराश्रित वृद्ध, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सजगता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे लोगों के उत्थान का संकल्प लेकर राज्य सरकार विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने न केवल पेंशन राशि में बढ़ौतरी की है, बल्कि वृद्धावस्था पेंशन धारकों की आयु सीमा को भी 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। इसके साथ ही जो लोग अपना भरण-भोषण की क्षमता नहीं रखते हैं, उन्हें भी साामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में शामिल किया गया है। परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। जन कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि राज्य के कुल बजट का 90 प्रतिशत भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई, कृषि के आधुनिक उपकरणों व बिजली जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन योजनाओं में से एक है। वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों में 3,85,039 वृद्धावस्था पेंशन, 1,19,713 विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी, 63498 दिव्यांग पेंशन, 995 कुष्ठरोगी तथा 03-ट्रांसजैंडर सहित कुल 5,69,248 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं। प्रदेश के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को उनकी पेंशन बैंक या डाकघरों में खोले गए खाते में भेजी जाती है। वैश्विक महामारी ‘कोरोना’ के कारण राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार जनजातीय क्षेत्र के लाभार्थियों को पेंशन छः माह तथा गैर-जनजातीय लाभार्थियों को तीन माह के लिए अग्रिम तौर पर दी गई है, जिस पर अब तक 424.58 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। मण्डी जिला के करसोग क्षेत्र के गांव डवाडां की 83 वर्षीय विधवा दुर्गु देवी की खुशी का उस समय कोई ठिकाना न रहा, जब डाकिया मीलों पैदल चलकर उनको तीन माह की 4500 रुपये की अग्रिम पेंशन लेकर घर पहुंचा। इसके अतिरिक्त करसोग क्षेत्र की ग्राम पंचायत डबरोट के 90 वर्षीय झुड़ू राम तथा शाड़ी देवी ने भी अग्रिम पेंशन लेकर मुख्यमंत्री का पेंशन घरद्वार पर पहुंचाने के लिए धन्यवाद किया। गत अढ़ाई वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा 70 वर्ष की है। इस निर्णय से नये 2.85 व्यक्ति जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, बिना किसी आय सीमा की शर्त के बढ़ी हुई दरों पर 1300 प्रतिमाह के स्थान पर अब 1500 प्रतिमाह की दर से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में 70 वर्ष से ऊपर की आयु के कुल लाभार्थी 3,85,039 हैं। प्रदेश सरकार ऐसे सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है, जो पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस प्रकार गत अढ़ाई वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 130931 वृद्धावस्था पेंशन, 18,203 विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन तथा 14,473 दिव्यांग पेंशन के मामले सहित, 163607 नये अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है।