शिमला टाइम
ICMR व भारत सरकार द्वारा निर्धारित COVID 19 मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी हर राज्य द्वारा फॉलो की जा रही है किन्तु हिमाचल में इस में भिन्नता यह थी कि 10 दिन बाद मरीजों को टेस्ट करने के बाद ही डिस्चार्ज कर रहे थे। क्योंकि covid पॉजिटिव मरीज 10 दिन बाद अगर निर्देशों के अनुरूप असिम्प्टोमेटिक हो तो उस का टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती और उसे 7 दिन के लिये HQ में भेजना चाहिए और वह रोगी इस अवधि के बाद नॉन इफेक्टिव होता है यानि वह दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। इसलिए ICMR द्वारा निर्धारित नीति प्रदेश में भी अपनायी जाएगी। मंगलवार को सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र CSIR के माध्यम से 5 स्थानों पर make shift अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है ये अस्पताल शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना व नाहन में बनेगें। शुरु में यह अस्पताल 50 बिस्तर वाले होंगे व सभी सुविधायों से सुसज्जित होंगे व severe व moderate मरीजों के प्रबंधन में सहायक सिद्घ होंगें।
प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेज से सम्बंधित नई नीति का अनुमोदन भी किया है इस के अनुसार मुख्यतः प्रदेश में नये नर्सिंग कॉलेज तभी खोले जाएंगे अगर उस संस्थान का अपना कम से कम 100 बिस्तरों वाला अस्पताल हो। भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप GNM कोर्स को 2021-22 के session से बन्द किया जायेगा और पुराने संस्थानो को इस कोर्स को बीएससी नर्सिंग में बदलने के लिये आवेदन करना होगा। ऐसे संस्थानो को खोलने के लिये पात्रता में भी कुछ बदलाव किये गये हैं। मौजूदा महाविद्यालयों को अलग-अलग कोर्सेस के लिये सीटों की वृद्धि आदि का सशर्त अनुमोदन किया जाएगा व एमएससी (नर्सिंग course ) के अलावा किसी और कोर्स के लिये किसी भी मौजूदा कॉलेज को सरकारी अस्पताल के साथ फ्रेश अटैचमेंट नहीं दी जाएगी हालांकि पहले दी गई अटैचमेंट यथावत रहेगी।