पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी, जिला शिमला में आचार संहिता लागू

शिमला टाइम

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इन 217 पदों में एक पद जिला परिषद सदस्य झाकड़ी-2, जिला परिषद शिमला, 6 पद पंचायत समिति सदस्य, 14 प्रधान, 17 उप-प्रधान तथा 179 पंचायत वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25,26 व 27 जुलाई, 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इनकी जॉंच पड़ताल 28 जुलाई, 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरान्त करेंगे।

इच्छुक प्रत्याशी 30 जुलाई, 2022 को सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई, 2022 को ही नामांकन पत्रों की वापसि के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोगमतदान 10 अगस्त, 2022 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मदगणना 10 अगस्त, 2022 को पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त, 2022 को खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला शिमला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी प्रकार, जिन विकास खण्डों में पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है, उन विकास खण्डों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलावार विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आदर्श आचार संहिता शहरी निकाय के क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

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