चिकित्सकों, पत्रकारों सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले भी मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

चुनाव की अधिसूचना के पांच दिन के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा फार्म 12-डी

शिमला टाइम
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, एचआरटीसी के ड्राइवर एवं कंडक्टर, एचपी मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रिशियन व लाइनमैन मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।
डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। यह आवदेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा।

80 वर्ष से अधिक के मतदाता भी मतपत्र से डाल सकते हैं वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि पहली बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए वह बीएलओ के माध्यम से 12-डी फॉर्म भर कर जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है तथा सभी मतदाताओं को अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *